How to Cancel Aadhaar and PAN Card After Death
मृत्यु के बाद आधार और पैन कार्ड को कैसे रद्द करें? जानिए पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस.
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो केवल अंतिम संस्कार ही नहीं, उनके जरूरी दस्तावेजों का सही तरीके से निष्पादन भी बेहद जरूरी होता है। खासकर आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज़ अगर समय पर निष्क्रिय न किए जाएं, तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। आज हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार और पैन कार्ड को कैसे रद्द या निष्क्रिय किया जा सकता है। How to Cancel Aadhaar and PAN Card After Death.
आधार कार्ड को मृत्यु के बाद कैसे निष्क्रिय करें?
UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने अभी तक आधार कार्ड को पूरी तरह से रद्द करने की सुविधा नहीं दी है। लेकिन मृतक व्यक्ति के बायोमेट्रिक डेटा को लॉक किया जा सकता है जिससे उनके आधार का कोई दुरुपयोग न कर सके। How to Cancel Aadhaar and PAN Card After Death.
आधार बायोमेट्रिक लॉक करने की प्रक्रिया:
1. UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
2. ‘My Aadhaar’ टैब पर क्लिक करें और ‘Lock/Unlock Biometrics’ विकल्प चुनें।
3. आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। फिर ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।
4. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें।
5. अब ‘Lock Biometrics’ ऑप्शन को चुनें और प्रक्रिया पूरी करें।
ध्यान दें:
इस प्रक्रिया से मृतक का बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति उनके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन का उपयोग नहीं कर पाएगा।
आधार को पूरी तरह से डिलीट करने की सुविधा अभी UIDAI द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन बायोमेट्रिक लॉक एक प्रभावी सुरक्षा कदम है।
पैन कार्ड को मृत्यु के बाद कैसे रद्द करें?
पैन कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया थोड़ी औपचारिक होती है, लेकिन यह आवश्यक है ताकि मृतक के नाम पर कोई फर्जी लेन-देन न किया जा सके। How to Cancel Aadhaar and PAN Card After Death.
पैन कार्ड रद्द करने के दो तरीके हैं:
- ऑफलाइन प्रोसेस
- ऑनलाइन प्रोसेस
आवश्यक दस्तावेज़:
- मृतक का पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- आवेदन पत्र (Application Letter)
- उत्तराधिकारी का पहचान पत्र
मृतक से संबंध साबित करने वाले दस्तावेज़ (Legal Heir Certificate या वसीयतनामा)
1. ऑफलाइन प्रक्रिया:
1. एक साधारण आवेदन पत्र तैयार करें जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल हो:
- मृतक का पूरा नाम और पैन नंबर
- मृत्यु की तारीख
- आवेदक का नाम, पता और पैन नंबर
- मृतक से संबंध
2. आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का पहचान पत्र और मृतक से संबंध के प्रमाण जोड़ें।
3. यह आवेदन आयकर विभाग के संबंधित AO (Assessing Officer) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा जमा करें।
2. ऑनलाइन प्रक्रिया:
1. NSDL की वेबसाइट पर जाएं:
https://www.tin-nsdl.com
2. “PAN Services” में जाकर “Changes or Correction in existing PAN Data” चुनें।
3. फॉर्म में सभी विवरण भरें और ‘Death of PAN holder’ कारण का चयन करें।
4. आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन कर अपलोड करें।
5. ऑनलाइन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें।
6. सबमिट करने के बाद, एक Acknowledgement Receipt प्राप्त होगी, जिसे आप भविष्य के लिए सेव रखें।
7. यदि डॉक्यूमेंट की हार्डकॉपी भेजने की आवश्यकता हो, तो उसे निम्न पते पर भेजें:
NSDL e-Governance Infrastructure Limited,
5th Floor, Mantri Sterling, Plot No. 341,
Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,
Pune – 411016
क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया? | How to Cancel Aadhaar and PAN Card After Death
पहचान की चोरी से बचाव:
अगर मृतक के दस्तावेज़ सक्रिय रहें तो उनके नाम पर बैंक खाता, लोन या अन्य धोखाधड़ी हो सकती है।
लीगल क्लियरेंस में मदद:
उत्तराधिकारी को भविष्य में किसी प्रॉपर्टी या बैंक से जुड़ी प्रक्रिया के लिए ये दस्तावेज़ निष्क्रिय होना जरूरी होता है।
IT रिटर्न से संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता:
यदि मृतक के नाम से कोई पेंडिंग टैक्स रिटर्न या नोटिस है तो उसकी सही तरह से प्रक्रिया की जा सके।
निष्कर्ष | How to Cancel Aadhaar and PAN Card After Death.
मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की पहचान से जुड़े दस्तावेज़ों को सुरक्षित और उचित तरीके से निष्क्रिय करना आज की डिजिटल दुनिया में बेहद जरूरी हो गया है। आधार का बायोमेट्रिक लॉक और पैन कार्ड को रद्द करना ऐसे ही दो महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि आप ऊपर बताए गए तरीके अपनाएं, तो आप अपने प्रियजन की डिजिटल पहचान को सुरक्षित रूप से बंद कर सकते हैं। How to Cancel Aadhaar and PAN Card After Death.
नोट: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। प्रक्रिया में बदलाव संभव है, अतः किसी भी आधिकारिक निर्णय से पहले संबंधित वेबसाइट या विभाग से पुष्टि अवश्य करें। How to Cancel Aadhaar and PAN Card After Death.